नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हर महीने फ्री एटीएम यूज से जुड़े नियम को और स्पष्ट किया है। शुक्रवार को जारी अपने नोटिफिकेशन ने आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई ग्राहक किसी महीने के दौरान छह मेट्रो शहरों के साथ ही साथ दूसरे शहरों में भी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करता है तो उसे 5 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन शामिल होंगे।
इससे पहले आरबीआई ने 14 अगस्त को जारी अपने नोटिफिकेशन ने कहा था कि हर ग्राहक को मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में केवल तीन बार मुफ्त ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी।
अब क्या है स्थिति
आरबीआई की ओर से अगस्त में जारी नोटिफिकेशन 1 नवंबर 2014 से 6 बड़े शहरों में लागू होगा। ये शहर हैं- मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। इसके तहत हर ग्राहक को इन मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में केवल तीन बार मुफ्त ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी। लेकिन यह नियम नो फ्रिल्स एकाउंट होल्डर्स पर यह लागू नहीं होगा। इन शहरों में महीने में तीन से अधिक बार होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए की दर से चार्ज लगेगा।
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