Friday, September 19, 2014

अगर नहीं मिल रहा है बीमा कंपनी से क्लेम, तो न हों परेशान, ये है उपाय

नई दिल्ली। नोएडा में रहने वाले सुरेश का मोबाइल फोन 19 अगस्त को उनके घर से चोरी हो गया। इसकी एफआईआर उन्होंने अपने संबंधित थाने में करा दी। चूंकि मोबाइल खरीदते समय मोबाइल विक्रेता ने पिक-मी से उसे इंश्योर कराने की सलाह दी थी, ऐसे में मोबाइल फोन के स्टोर से ही इसे खरीदते समय उन्होंने इंश्योर भी करा लिया था। सुरेश का कहना है कि गलत कारण बता कर कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है।
 
बीमा कंपनी के ग्रीवांस ऑफिसर से करें शिकायत
 
ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं। कई बार बीमा कंपनियां या इनके ब्रोकर/कॉरपोरेट एजेंट किसी क्लेम को पूरा करने में टालमटोल करते हैं। जहां पॉलिसी होल्डर की शिकायत के पीछे अपनी वजहें होती हैं, वहीं बीमा कंपनियां भी क्लेम खारिज करने के पीछे अपने कारण बताती हैं।
 
कारण चाहे जो भी हो, एक बीमाधारक के रूप में अगर आप किसी बीमा कंपनी से नाखुश हैं, तो आप उसके ग्रीवांस ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत लिखित में दें और इसके साथ जरूरी दस्तावेज भी दें। आप अपनी शिकायत दर्ज कराने की एकनॉलेजमेंट लिखित में लें।
 
 
 
अगर यहां न बने बात, तो इरडा से करें शिकायत
 
कायदन बीमा कंपनी को शिकायत दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर इसका निबटारा कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता या फिर आप कंपनी की ओर से किए गए निबटारे से असंतुष्ट हैं, तो बीमा नियामक इरडा के कंज्यूमर एफेयर्स डिपार्टमेंट के ग्रीवांस रिड्रेसल सेल से संपर्क करें। इसके लिए टॉल फ्री नंबर 155255 या फिर 1800 4254 732 पर संपर्क करें। आप इन्हें complaints@irda.gov.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।
 
इसके अलावा आप इंटिग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए  www.igms.irda.gov.in पर रजिस्टर करें और अपनी शिकायत पर हो रही कार्रवाई को मॉनिटर करें।
 
आप इस लिंक पर क्लिक कर कम्प्लेन्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं-
 
इस फॉर्म को भर कर आप इरडा को अपनी शिकायत साधारण डाक या कुरियर से इस पते पर भेज सकते हैं- 
कंज्यूमर एफेयर्स डिपार्टमेंट
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी
3-5-817/818, यूनाइटेड इंडिया टावर्स, नाइन्थ फ्लोर
हैदरगुडा, बशीरबाग
हैदराबाद- 500029
आप इस नंबर पर फैक्स भी कर सकते हैं- 040-66789768 

courtesy- bhaskar.com

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