Saturday, September 20, 2014

रास्ते में खो जाए सामान तो मैरीन कार्गो पॉलिसी देगी बीमा कवर


नई दिल्ली। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की मैरीन कार्गो पॉलिसी के तहत समुद्र, वायु मार्ग, सड़क और रेल मार्ग के जरिए ढोए जा रहे सामान के खोने या डैमेज होने की स्थिति में बीमा कवर दिया जाता है। इसके तहत कारोबारियों के लिए टेलर मेड पॉलिसीज (जरूरत के हिसाब से तैयार) उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कारोबारी को किस तरह के कवरेज की जरूरत है। इसमें कारोबारी चाहें तो उन्हें केवल आग से जुड़े जोखिम को कवर करने वाली पॉलिसी दी जा सकती है या फिर वे चाहें तो सभी तरह के जोखिम को कवर करने वाली पॉलिसी भी उपलब्ध कराई जा सकती है। मैरीन कार्गो पॉलिसी के तहत सामानों के ट्रांसपोर्टेशन को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है- इनलैंड ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट।
पॉलिसी के प्रकार
स्पेसिफिक वॉएज पॉलिसी
इसके तहत एक बार सामान ढोने के लिए खास पॉलिसी जारी की जाती है। जैसे ही यात्रा के बाद सामान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, यह बीमा कवर समाप्त हो जाता है।
ओपन पॉलिसी
यह एनुअल कार्गो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक संख्या तक  सामानों के डिस्पैच को कवर किया जाता है। इसके लिए पहले से ही एक राशि तय हो जाती है। उसके बाद उतने डिस्पैच कवर किए जाते हैं, जब तक वह राशि समाप्त न हो जाए। यह पॉलिसी लेने से पॉलिसी होल्डर को बार-बार बीमा कराने के झंझट से मुक्ति मिलती है। यह पॉलिसी देश में कहीं से भी कहीं को भेजे जाने वाले इनकमिंग और आउटगोइंग कन्साइनमेंट्स को कवर करती है।
ओपन कवर
ओपन कवर वह समझौता होता है जिसके तहत एक तय अवधि के लिए बीमा कंपनी उस बीमा कराने वाले व्यक्ति के सभी शिपमेंट का बीमा करती है। यह अवधि आम तौर पर 12 महीने होती है। लगातार एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट करने वाले कारोबारियों के लिए यह काफी मुफीद है।
इसके अलावा मैरीन कार्गो पॉलिसी के तहत एनुअल टर्नओवर पॉलिसी और एनुअल पॉलिसी भी दी जाती है।
कैसे करें क्लेम
  • घाटा कम करने के लिए तुरंत जरूरी उपाय करें।
  • बीमा कंपनी की नजदीकी शाखा या क्लेम सेटल करने वाले एजेंट को इसकी सूचना दें।
  • शिप या पोर्ट पर सामान के डैमेज होने की स्थिति में ज्वाइंट शिप सर्वे या पोर्ट सर्वे की व्यवस्था करें।
  • तय अवधि के भीतर पैसों का दावा करें।
courtesy- bhaskar.com 

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