Tuesday, September 23, 2014

पंजाब के लोगों को बड़ी राहत, छोटे प्‍लॉट पर नहीं देना होगा प्रॉपर्टी टैक्‍स

चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को एक महत्‍वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्‍य के लोगों को जमीन और बिल्‍डिंग के प्रॉपर्टी टैक्‍स में बड़ी राहत दी है। सरकार ने छोटे प्‍लॉट और इन पर बने मकानों को प्रॉपर्टी टैक्‍स की सीमा से बाहर कर दिया है।
साथ ही अवैध इमारतों और कॉलोनियों को वैधता प्रदान करने के लिए 1 साल का वक्‍त और दिया है। मुख्‍यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के एक अन्‍य महत्‍वपूर्ण निर्णय में सरकार ने राज्‍य में ऑनलाइन लॉटरी को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने मेडिसिटी में प्‍लॉट आवंटन की नीति को भी मंजूरी दे दी है।
पंजाब कैबिनेट के प्रॉपर्टी टैक्‍स संबंधी निर्णय
  • पंजाब कैबिनेट ने पंजाब म्‍युनिसिपल एक्‍ट 1911 और पंजाब म्‍युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्‍ट 1976 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
  • शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्‍स के निर्धारण को लेकर स्‍थानीय प्रशासन मंत्री की अध्‍यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिश को मंजूरी मिल गई है।
  • कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने पंजाब की म्‍युनिसिपिलिटी को तीन श्रेणियों(A, B, C) में बांटा गया है। ए श्रे‍णी को तीन भाग में और बी तथा सी को दो अन्‍य भाग में विभाजित किया गया है।
  • धार्मिक स्‍थल, शवदाह गृह, एतिहासिक जमीन, वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम, सरकारी स्‍कूल, सरकारी अस्‍पताल, कृषि भूमि का प्रॉपर्टी टैक्‍स से मुक्‍त रखा गया है।
  • विधवाओं और विकलांगों को प्रॉपर्टी टैक्‍स में 5000 रुपये तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही स्‍वतंत्रता सेनानी, बीपीएल परिवार, भूतपूर्व सैनिकों और शैक्षिणिक संस्‍थाओं को प्रापर्टी टैक्‍स में 50 फीसदी राहत प्रदान की गई है।
  • खाली पड़े प्‍लॉट, 50 स्‍क्‍वायर यार्ड से मल्‍टी स्‍टोरी मकानों पर कोई भी टैक्‍स नहीं लगाया जाएगा।
  • 125 स्‍क्‍वायर यार्ड तक जमीन पर बने सिंगल स्‍टोरी मकान और  500 स्‍क्‍वायर फीट सुपर कवर्ड एरिया में बने मकान पर भी टैक्‍स नहीं लगेगा।
  • नॉन रेजीडेंशियल रेंटेड बिल्डिंग के वार्षिक किराए पर 7.50 फीसदी टैक्‍स लगाया जाएगा।
  • 1 अप्रैल 2014 तक तीन वर्ष पूरा नहीं करने वाली और इसके बाद स्‍थापित नगर पंचायत को अगले तीन साल तक प्रॉपर्टी टैक्‍स से मुक्‍त रखा जाएगा।
  • कैबिनेट ने प्रदेश की अवैध कॉलोनियों, प्‍लॉट और बिल्डिंग को वैध करने के लिए रेगुलराइजेशन की पॉलिसी को अगले एक साल के लिए और बढ़ा दिया है।

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